
कृषक जीवन ज्योति योजना – छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ कैबिनेट में 31 जुलाई 2018 को कृषक जीवन ज्योति योजना किसानों के हित के लिए सीधी सहज बिजली बिल योजना मंजूरी मिलने के पश्चात किसानों के लिए लागू किया गया यह छत्तीसगढ़ सरकार का एक अग्रणी योजना है इस योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा साथ ही साथ इस योजना से जुड़े संपूर्ण जानकारी हमने नीचे विस्तार से दी हुई है जिसकी पूरी जानकारी आप नीचे पेज पर ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से लागू ‘कृषक जीवन ज्योति योजना’ के तहत एक कृषक परिवार के 5 अ.श तक क्षमता के एक नलकूप विद्युत कनेक्शन में खपत किये विद्युत के प्रभार में(3 अ.श. तक 6000 यूनिट वार्षिक खपत तक एवं 5 अ.श. तक 7500 यूनिट वार्षिक खपत पर) छूट प्रदान कर शेष खपत पर विद्युत देयक जारी किया जाना है।
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ऐसे कृषक जो उक्त योजना का लाभ न लेकर फ्लेट रेट योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें 100/-रूपये प्रति अ.श. प्रतिमाह की दर से बिलिंग की जाकर वि़द्युत देयक जारी किया जाता है, जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक है। चूंकि भांठागांव चारीबाड़ी के राजीवगांधी शिक्षा मिशन को प्रदान किये उक्त विद्युत कनेक्शन एक कृषक अथवा कृषक परिवार के सदस्य को जारी नहीं किये गये हैं, एक समिति को जारी किया गया है। अत: उक्त विद्युत कनेक्शनों में खपत किये गये विद्युत खपत पर ‘कृषक जीवन ज्योति योजना’ का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त विद्युत कनेक्शनों पर सामान्य श्रेणी के तहत विद्युत देयक जारी किये जा रहे हैं।
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